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महिलाओं को झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले ढोंगी को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

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बूंदी। दिव्यराष्ट्र /एससी एसटी कोर्ट के विशिष्ट न्यायाधीश संजय कुमार गुप्ता नेशनिवार को निर्णय सुनाते हुए महिलाओं को झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले ढोंगी बाबा सत्यनारायण पिता श्योजीलाल गुर्जर उम्र 60 साल निवासी काली तलाई पुलिस थाना गेंडोली जिला बूंदी हाल निवासी अलगोजा होटल के पास गेट नंबर 10 नैनवा रोड बूंदी को पीड़िताओ के साथ दुष्कर्म करने का दोषी मानते हुए कठोर आजीवन कारावास एवं जुर्माने से दंडित किया है।
मामला इस प्रकार है *
पीड़िता ने महिला थाना बूंदी में दिनांक 27.अकतुम्बर 2020 को उपस्थित होकर एक तहरीर रिपोर्ट इस आशय की पेश की, कि आज से करीबन 10 माह पूर्व वह मजदूरी का कार्य ढूंढने के लिए शंकर उद्योग नैनवा रोड बूंदी गई थी वहां पर मुझे चौकीदार सत्यनारायण गुर्जर निवासी अलगोजा होटल के पास बूंदी मिला जिसको मैं मजदूरी का कार्य करने के लिए पूछा तो उसने मुझे कहा कि मेरे शरीर में देवता आते है, आपको कोई काम करने की जरूरत नहीं है! तुझे में पैसे वाली बना दूंगा मुझे रात्रि में 10:00 बजे नारियल व लच्छा व 500 रुपए लेकर बुलाया और मुझे कहा कि तू जितने रुपए देगी उतने ही देवता खुश होंगे । ऐसा झांसा देकर सत्यनारायण गुर्जर ने मेरे साथ जबरन खोटा काम किया। मुझे कहा कि दूसरी औरत लायेगी तो देवता और खुश होंगे । तब मैंने मेरी बहन बादाम भाई को बुलाया तो उसको भी पैसे वाली बनाने का झांसा देकर उसके साथ भी जबरन दुष्कर्म किया । हर शनिवार को उक्त मुलाजिम देवता आने का बहाना करके मुझे वह मेरी बहन को अपने पास बुलाता और खोटा काम करता था। इसके बाद सत्यनारायण गुर्जर ने कहा कि अभी देवता खुश नहीं हो रहे ,किसी तीसरी औरत को लेकर आना पड़ेगा तो मेरी बहन ने उसकी लड़की को बुलाया इसके बच्चा नहीं है उसको बच्चा देने का झांसा देकर उसके साथ भी गलत काम किया ! उसके बाद अभियुक्त ने कहा कि तुम औरतों से देवता खुश नहीं हो रहे हैं किसी सुंदर व कम उम्र की औरत लेकर आओ इस पर मैंने मेरे रिश्तेदार समधन श्रीमती राजू भाई को बुलाया इसके साथ भी सत्यनारायण गुर्जर ने पैसे का झांसा देकर गलत काम किया। हम चारों को निर्वस्त्र कर दिया व अपने हाथ-पांव दबवाये उस दिन कॉलोनी के कुछ लोग आ गए व हमारी वीडियो बना ली थी इस आशय की रिपोर्ट महिला थाना बूंदी में दी और प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में चालान पेश किया

बाद विचारण दोनो पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने निर्णय सुनाते हुए इस सजा से दंडित किया।

अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए विशिष्ठ लोक अभियोजक राजेंद्र जैन ने 20 गवाह और 30 दस्तावेज प्रदर्शित करवाएं।

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