अलवर, दिव्यराष्ट्र/ चौबीस वर्ष पूर्व जलदाय विभाग अलवर में समान की खरीद फरोख्त के मामले में लाखों का घोटाला करने वाले तीन सहायक अभियंताओ व दो ठेकेदारों को विशिष्ट न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण मामलात कोर्ट के विद्ववान न्यायाधीश ने विभिन्न धाराओं में तीन-तीन वर्षों की सजा एवं तीस हजार रूपये के जुर्माने की सजा दी है जबकि स्टोर कीपर को बरी कर दिया।
विशिष्ट न्यायालय भ्रष्टाचार निरोधक मामलात न्यायालय की विशिष्ट लोक अभियोजक श्रीमती शारदा गोयल ने बताया कि वर्ष 2000 में जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग में समान की खरीद में लाखों रूपये के घोटाले से जुडे एक मामले का निस्तारण करते हुए विद्वान न्यायाधीश अरूण कुमार बेरीवाल ने जलदाय विभाग के सहायक अभियन्ता शिवनारायण पोटर पुत्र चुन्नीलाल निवासी इंदिरा गांधी नगर जगतपुरा जयपुर, हरलाल पुत्र हरदानसिंह विकास नगर मथुरा गेट, भरतपुर, गिर्राज प्रसाद पुत्र बिहारी लाल169 साउथ वेस्ट ब्लॉक अलवर तथा ठेकेदार अभिषेक शर्मा पुत्र गोपाल नारायण शर्मा कम्पनी बाग के पास अलवर तथा अतुल पुत्र बदरी प्रसाद राजेन्द्र नगर दिल्ली को भ्रष्टाचार की धारा 13, 1 डी 1 में तीन साल की सजा व 20,000 रूपये जुर्माना, धारा 120बी में तीन साल की सजा व 10,000 रूपये के दण्ड से दण्डित किया गया है। जबकि स्टोर कीपर सतीश अग्रवाल को दोषी नहीं पाए जाने पर बरी कर दिया गया है। गौरतलब है कि ये सभी अधिकारी वर्तमान में सेवानिवृत हो चुके हैं।