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वेंटिव हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड की 1600 करोड़ रुपये की आरंभिक सार्वजनिक पेशकश शुक्रवार, 20 दिसंबर, 2024 को खुलेगी

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राष्ट्रीय, 18 दिसंबर, 2024: वेंटीव हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड (जिसे पहले आईसीसी रियल्टी (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) (“कंपनी”), शुक्रवार, 20 दिसंबर, 2024 को इक्विटी शेयरों के अपने आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव के संबंध में अपनी बोली/प्रस्ताव खोलेगी। एंकर निवेशक बोली तिथि बोली/प्रस्ताव खुलने की तिथि से एक कार्य दिवस पहले है, जो गुरुवार, 19 दिसंबर, 2024 है। बोली/प्रस्ताव समापन तिथि मंगलवार, 24 दिसंबर, 2024 है।

इक्विटी शेयरों (प्रत्येक 1 रुपए अंकित मूल्य) का कुल प्रस्ताव आकार 16,000 मिलियन रुपए तक है, जिसमें 16,000 मिलियन रुपए तक का नया निर्गम शामिल है (“कुल प्रस्ताव आकार”)।

इस इश्यू का मूल्य बैंड 610 रुपये से 643 रुपये प्रति इक्विटी शेयर तय किया गया है। (“मूल्य बैंड”)।

कर्मचारी आरक्षण भाग में बोली लगाने वाले पात्र कर्मचारियों को प्रति इक्विटी शेयर 30 रुपये की छूट दी जा रही है (“कर्मचारी आरक्षण भाग छूट”)। न्यूनतम 23 इक्विटी शेयरों के लिए और उसके बाद 23 इक्विटी शेयरों के गुणकों में बोलियाँ लगाई जा सकती हैं। (“बोली लॉट”)

कंपनी इश्यू से हाने वाली आय का इस्तेमाल इन उद्देश्यों के करने का प्रस्ताव करती है – कंपनी द्वारा लिए गए कुछ उधारों का आंशिक या पूर्ण पुनर्भुगतान/पूर्व भुगतान, जिसमें उस पर अर्जित ब्याज का भुगतान भी शामिल है।

पंचशील रियल्टी के चेयरमैनऔर वेंटिव हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक अतुल आई चोरडिया ने कहा, “वेंटिव हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड का प्रस्तावित आईपीओ क्षेत्रीय हॉस्पिटैलिटी को बदलने की अपनी यात्रा में पंचशील और ब्लैकस्टोन के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।”

ब्लैकस्टोन के भारत में रियल एस्टेट प्रमुख तुहिन पारिख ने कहा, “हम वेंटिव हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड के आगामी आईपीओ में अपने लंबे समय के साझेदार, पंचशील रियल्टी के साथ काम करके प्रसन्न हैं, जिसके पास वैश्विक हॉस्पिटैलिटी ब्रांड द्वारा संचालित प्रीमियम हॉस्पिटैलिटी संपत्तियों का एक पोर्टफोलियो है।

यह सेबी आईसीडीआर विनियमनों के विनियमन 31 के साथ पठित एससीआरआर के नियम 19(2)(बी) के अनुसार एक निर्गम है। यह निर्गम सेबी आईसीडीआर विनियमनों के विनियमन 6(2) के अनुपालन में बुक बिल्डिंग प्रक्रिया के माध्यम से किया जा रहा है, जिसमें सेबी आईसीडीआर विनियमनों के विनियमन 32(2) के अनुसार शुद्ध निर्गम का कम से कम 75% अर्हता प्राप्त संस्थागत खरीदारों (“क्यूआईबी” और ऐसा भाग “क्यूआईबी हिस्सा”) को आनुपातिक आधार पर आवंटन के लिए उपलब्ध होगा, बशर्ते कि हमारी कंपनी बीआरएलएम के परामर्श से, सेबी आईसीडीआर विनियमनों (“एंकर निवेशक हिस्सा”) के अनुसार विवेकाधीन आधार पर एंकर निवेशकों को क्यूआईबी हिस्से का 60% तक आवंटित कर सकती है, जिसमें से एक तिहाई घरेलू म्यूचुअल फंड के लिए आरक्षित होगा  एंकर निवेशक हिस्से में कम-सब्सक्रिप्शन या गैर-आवंटन की स्थिति में, शेष इक्विटी शेयरों को क्यूआईबी हिस्से (एंकर निवेशक हिस्से के अलावा) (“नेट क्यूआईबी हिस्सा”) में जोड़ा जाएगा।

इसके अलावा, नेट क्यूआईबी हिस्से का 5% हिस्सा केवल म्यूचुअल फंड्स को आनुपातिक आधार पर आवंटित करने के लिए उपलब्ध होगा और नेट क्यूआईबी हिस्से का शेष हिस्सा म्यूचुअल फंड्स सहित सभी क्यूआईबी (एंकर निवेशकों के अलावा) को आनुपातिक आधार पर आवंटित करने के लिए उपलब्ध होगा, बशर्ते कि इश्यू प्राइस पर या उससे ऊपर वैध बोलियां प्राप्त हों। हालांकि, अगर म्यूचुअल फंड्स की कुल मांग नेट क्यूआईबी हिस्से के 5% से कम है, तो म्यूचुअल फंड हिस्से में आवंटन के लिए उपलब्ध शेष इक्विटी शेयरों को क्यूआईबी को आनुपातिक आवंटन के लिए शेष क्यूआईबी हिस्से में जोड़ा जाएगा।

इसके अलावा, शुद्ध निर्गम का 15% से अनधिक हिस्सा गैर-संस्थागत बोलीदाताओं (“एनआईबी”) को आवंटन के लिए उपलब्ध होगा, जिसमें से (ए) एक तिहाई हिस्सा ₹200,000 से अधिक और ₹1,000,000 तक के आवेदन आकार वाले बोलीदाताओं के लिए आरक्षित होगा; और (बी) दो-तिहाई हिस्सा ₹1.00 मिलियन से अधिक के आवेदन आकार वाले बोलीदाताओं के लिए आरक्षित होगा, बशर्ते कि ऐसे किसी भी उप-श्रेणी में सदस्यता समाप्त हिस्सा सेबी आईसीडीआर विनियमों के अनुसार एनआईबी की अन्य उप-श्रेणी में बोलीदाताओं को आवंटित किया जा सकता है और शुद्ध निर्गम का 10% से अनधिक हिस्सा सेबी आईसीडीआर विनियमों के अनुसार खुदरा व्यक्तिगत बोलीदाताओं (“आरआईबी”) को आवंटन के लिए उपलब्ध होगा, बशर्ते कि उनसे निर्गम मूल्य पर या इससे अधिक पर वैध बोलियां प्राप्त हों।

इसके अलावा, इक्विटी शेयर्स को कर्मचारी आरक्षण हिस्से में बोली लगाने वाले पात्र कर्मचारियों को आनुपातिक आधार पर आवंटित किया जाएगा, बशर्ते कि उनसे इश्यू मूल्य पर या उससे ऊपर वैध बोलियां प्राप्त हों। सभी बोलीदाताओं (एंकर निवेशकों को छोड़कर) को अपने संबंधित ASBA खातों और UPI ID (UPI बोलीदाताओं (यहाँ परिभाषित) के मामले में UPI तंत्र का उपयोग करते हुए) का विवरण प्रदान करके अनिवार्य रूप से अवरुद्ध राशि द्वारा समर्थित आवेदन (“ASBA”) प्रक्रिया का उपयोग करना आवश्यक है, जिस स्थिति में संबंधित बोली राशि को SCSB द्वारा या UPI तंत्र के तहत अवरुद्ध कर दिया जाएगा, जैसा कि इश्यू में भाग लेने के लिए लागू होता है। एंकर निवेशकों को ASBA प्रक्रिया के माध्यम से इश्यू के एंकर निवेशक हिस्से में भाग लेने की अनुमति नहीं है।

जेएम फाइनेंशियल लिमिटेड, एक्सिस कैपिटल लिमिटेड, एचएसबीसी सिक्योरिटीज एंड कैपिटल मार्केट्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज लिमिटेड, आईआईएफएल सिक्योरिटीज लिमिटेड, कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी लिमिटेड और एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड इस इश्यू के बुक रनिंग लीड मैनेजर हैं।

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