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ऑल इंडिया स्टील बॉटल्स एसोसिएशन ने स्टेनलैस स्टील की बोतलों के लिए सरकार द्वारा बीआईएस सर्टिफिकेशन लागू किए जाने की सराहना की

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नई दिल्ली 30 जुलाई, 2024- ऑल इंडिया स्टील बॉटल्स एसोसिएशन ने स्टेनलैस स्टील की बोतलों के लिए भारत सरकार द्वारा 5 जून 2024 से बीआईएस (ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैण्डर्ड्स) निर्देश लागू किए जाने की सराहना की है। यह महत्वपूर्ण पहल ‘मेक इन इंडिया’ और ‘आत्मनिर्भर भारत’ प्रोग्रामों तथा पर्यावरण संरक्षण एवं स्वस्थ भारत के लक्ष्यों को समर्थन प्रदान करती है। स्टेनलैस स्टील वैक्यूम-इंसुलेटेड वॉटर बॉटल और पोर्टेबल स्टेनलैस स्टील वॉटर बॉटल के लिए क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर (क्यूसीओ)- उद्योग जगत, खासतौर पर एमएसएमई सेक्टर के लिए बड़ा कदम है।
बीआईएस निर्देशों के तहत यह अनिवार्य है कि स्टेनलैस स्टील की किसी भी बोतल को बीआईएस सर्टिफिकेशन के बिना भारत में आयात नहीं किया जा सकता। इसके अलावा देश में बनाई और बेची जाने वाली स्टेनलैस स्टील की सभी बोतलों पर बीआईएस सर्टिफिकेशन होना चाहिए। उपभोक्ता मामलों, भोजन एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया है कि इन निर्देशों को लागू करने के लिए अब कोई छूट नहीं दी जाएगी। बड़े एवं मध्यम निर्माता अब बीआईएस-सर्टिफिकेशन के बिना कोई बोतल नहीं बेच सकते, वहीं छोटे एवं लघु निर्माताओं को क्रमशः 6 से 9 महीने की छूट दी गई है।
सरकार ने घरेलू उद्योग को समर्थन एवं बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि कर दी है। इसके लिए बीआईएस- निर्माताओं को भारत में अपनी युनिट स्थापित करने के लिए जल्द अनुमोदन, लाइसेंस एवं छूट देगा, साथ ही उत्पादों को उनके निर्माण के स्थान के आधार पर विभेदित किया जाएगा। भारत में निर्मित उत्पादों को ये फायदे मिलेंगे, इससे सुनिश्चित किया जा सकेगा कि घरेलू निर्माता जल्द से जल्द इन नए मानकों को अपना लें तथा बाज़ार में अपनी प्रतिस्पर्धा बनाए रखें।
क्राउन क्राफ्ट इंडिया के डायरेक्टर एवं ऑल इंडिया स्टील बॉटल्स एसोसिएशन के ट्रेज़रर श्री भारत अग्रवाल ने कहा, ‘‘हम स्टेनलैस स्टील की बोतलों पर क्यूसीओ लागू करने के लिए सरकार के प्रति आभारी है। इससे हमारे उद्योग को नया जीवन मिलेगा और हम भारतीय उपभोक्ताओं तक बेहतर गुणवत्ता के उत्पाद पहुंचा सकेंगे। हाल ही में मुंबई में एचजीएच ट्रेड शो के दौरान 2 जुलाई को ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैण्डर्ड्स द्वारा आयोजित सम्मेलन में अधिकारियों ने बताया कि आयात किए गए किसी भी आइटम को बेचना अब गैर-कानूनी है और ऐसे मामले पकड़े जाने पर ज़ब्ती की जाएगी। इसी तैयारी में, भारतीय कंपनियों ने आयातित मात्रा को प्रतिस्थापित करने के लिए अपनी क्षमता बढ़ा ली है, ये सभी प्रयास बीआईएस मानकों का अनुपालन करने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।’
बीआईएस अधिनियम 2016 के तहत ऐसे किसी भी उत्पाद को आयात करना, बनाना, प्रोमोट करना, बेचना और वितरित करना अपराध है, जो बीआईएस सर्टिफाईड न हो। ऐसे में किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने या स्वीकार करने से पहले सीएमएल नंबर और निम्नलिखित आईएसआई मार्किंग की जांच करें:
वैक्यूम इंसुलेटेड फ्लास्क और बोतल के लिए आईएस 17526
नॉन इंसुलेटेड बोतल के लिए आईएस 17803
नॉन-बीआईएस प्रोडक्ट के बारे में शिकायत की जानकारी तथा उपभोक्ताओं एवं कारोबारियों के लिए
अस्वीकरण के बारे में जानने के लिए विज़िट करें  : complaints@bis.gov.in

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