राष्ट्रीय, 22 जून, 2024: व्रज आयरन एंड स्टील लिमिटेड (“वीआईएसएल” या “कंपनी”), बुधवार, 26 जून, 2024 को इक्विटी शेयरों के अपने आरंभिक सार्वजनिक निर्गम के संबंध में अपनी बोली/निर्गम खोलेगी।
प्रत्येक ₹ 10 अंकित मूल्य के इक्विटी शेयरों का कुल निर्गम साइज़ ₹ 1,710 मिलियन [₹ 171 करोड़] है, जिसमें नया निर्गम (“फ्रेश इश्यू”) शामिल है।
एंकर निवेशक बोली की तिथि मंगलवार, 25 जून, 2024 होगी। बोली/निर्गम शुक्रवार, 28 जून, 2024 को सदस्यता के लिए बंद हो जाएगा।
निर्गम का प्राइस बैंड ₹ 195 से ₹ 207 प्रति इक्विटी शेयर तय किया गया है। न्यूनतम 72 इक्विटी शेयरों के लिए और उसके बाद 72 इक्विटी शेयरों के गुणकों में बोलियां लगाई जा सकती हैं। (“प्राइस बैंड”)।
कंपनी (i) बिलासपुर प्लांट में “विस्तार परियोजना” के तहत पूंजीगत व्यय के लिए शुद्ध आय का उपयोग करने का प्रस्ताव करती है, जिसका अनुमान ₹ 1,645 मिलियन [₹ 164.50 करोड़] है और साथ ही (ii) सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्य के लिए शेष राशि का उपयोग किया जाएगा। (“इश्यू का उद्देश्य”)
बिलासपुर प्लांट में “विस्तार परियोजना” के लिए पूंजीगत व्यय के रूप में ₹ 1,645 मिलियन [₹ 164.50 करोड़] खर्च होने का अनुमान है। कंपनी ने पहले ही एचडीएफसी बैंक से ऋण लेकर ₹ 700 मिलियन [₹ 70 करोड़] लगा दिए हैं, जिसे आईपीओ की शुद्ध आय से चुकाने का प्रस्ताव है। ₹ 945 मिलियन [₹ 94.5 करोड़] की शेष राशि के लिए कंपनी ने पहले ही आंतरिक स्रोतों से ₹ 320 मिलियन [₹ 32.00 करोड़] लगा दिए हैं और आगे आंतरिक स्रोतों से ₹ 30 मिलियन [₹ 3.00 करोड़] लगाना चाहती है। शेष ₹ 595 मिलियन [₹ 59.5 करोड़] को वित्त वर्ष 2024-25 में आईपीओ की शुद्ध आय से वित्त पोषित किया जाना है।
इक्विटी शेयरों की पेशकश छत्तीसगढ़ के रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास दाखिल कंपनी के 18 जून, 2024 के रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (आरएचपी) के माध्यम से की जा रही है।
रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस के माध्यम से पेश किए जाने वाले इक्विटी शेयरों को स्टॉक एक्सचेंजों बीएसई लिमिटेड (बीएसई) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) (“एनएसई” बीएसई के साथ मिलकर, “स्टॉक एक्सचेंज”) में सूचीबद्ध करने का प्रस्ताव है। इश्यू के प्रयोजनों के लिए, बीएसई नामित स्टॉक एक्सचेंज है। (“लिस्टिंग विवरण”)
आर्यमन फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड बुक रनिंग लीड मैनेजर हैं।
यह इश्यू एससीआरआर के नियम 19(2)(बी) के अनुसार भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी का निर्गम और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2018 के विनियमन 31 के साथ पढ़ा जा रहा है, जैसा कि संशोधित किया गया है (सेबी आईसीडीआर विनियम)।
यह इश्यू हमारी कंपनी की पोस्ट-इश्यू पेड-अप इक्विटी शेयर पूंजी के कम से कम 25% के लिए तैयार किया जा रहा है। यह इश्यू सेबी आईसीडीआर विनियमनों के विनियमन 6(1) के अनुसार बुक बिल्डिंग प्रक्रिया के माध्यम से बनाया जा रहा है, जिसमें इश्यू का 50% से अधिक हिस्सा आनुपातिक आधार पर योग्य संस्थागत खरीदारों (“क्यूआईबी” और ऐसा हिस्सा “क्यूआईबी हिस्सा”) को आवंटित करने के लिए उपलब्ध नहीं होगा, बशर्ते कि हमारी कंपनी बीआरएलएम के परामर्श से सेबी आईसीडीआर विनियमनों के अनुसार विवेकाधीन आधार पर क्यूआईबी हिस्से का 60% तक एंकर निवेशकों को आवंटित कर सकती है (“एंकर निवेशक हिस्सा”)।
एंकर निवेशक हिस्से का एक तिहाई हिस्सा घरेलू म्यूचुअल फंड के लिए आरक्षित रहेगा, बशर्ते कि घरेलू म्यूचुअल फंड से एंकर निवेशक आवंटन मूल्य पर या उससे ऊपर वैध बोलियाँ प्राप्त हों। इसके अलावा, क्यूआईबी हिस्से का 5% (एंकर निवेशक हिस्से को छोड़कर) केवल म्यूचुअल फंड को आनुपातिक आधार पर आवंटन के लिए उपलब्ध होगा, और क्यूआईबी हिस्से का शेष हिस्सा म्यूचुअल फंड सहित सभी क्यूआईबी बोलीदाताओं (एंकर निवेशकों के अलावा) को आनुपातिक आधार पर आवंटन के लिए उपलब्ध होगा, बशर्ते कि वैध बोलियां निर्गम मूल्य पर या उससे ऊपर प्राप्त हों।
इसके अलावा, निर्गम का कम से कम 15% हिस्सा गैर-संस्थागत बोलीदाताओं को आनुपातिक आधार पर आवंटन के लिए उपलब्ध होगा, जिसमें से (ए) ऐसे हिस्से का एक तिहाई हिस्सा ₹ 200,000 से अधिक और ₹ 1,000,000 तक के आवेदन आकार वाले आवेदकों के लिए आरक्षित होगा और (बी) ऐसे हिस्से का दो-तिहाई हिस्सा ₹ 1,000,000 से अधिक के आवेदन आकार वाले आवेदकों के लिए आरक्षित होगा, बशर्ते कि ऐसी किसी भी उप-श्रेणी में सदस्यता समाप्त हिस्सा गैर-संस्थागत बोलीदाताओं की अन्य उप-श्रेणी में आवेदकों को आवंटित किया जा सके और निर्गम का कम से कम 35% हिस्सा सेबी आईसीडीआर विनियमों के अनुसार खुदरा व्यक्तिगत बोलीदाताओं को आवंटन के लिए उपलब्ध होगा, बशर्ते कि निर्गम मूल्य पर या उससे अधिक पर वैध बोलियां प्राप्त हों।
एंकर निवेशकों के अलावा सभी संभावित बोलीदाताओं को अनिवार्य रूप से एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट (“ASBA”) प्रक्रिया का उपयोग करके इश्यू में भाग लेना आवश्यक है, इसके लिए उन्हें अपने संबंधित ASBA खाते और UPI ID का विवरण प्रदान करना होगा, यदि UPI बोलीदाता UPI मैकेनिज्म का उपयोग करते हैं, तो लागू होने पर, जिसके अनुसार उनकी संबंधित बोली राशियों को स्व-प्रमाणित सिंडिकेट बैंकों (“SCSBs”) या प्रायोजक बैंकों द्वारा UPI मैकेनिज्म के तहत, जैसा भी मामला हो, संबंधित बोली राशियों की सीमा तक ब्लॉक कर दिया जाएगा। एंकर निवेशकों को ASBA प्रक्रिया के माध्यम से इश्यू में भाग लेने की अनुमति नहीं है। विवरण के लिए, रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस के पेज 391 पर “इश्यू प्रक्रिया” देखें।
यहां उपयोग किए गए सभी बड़े अक्षरों वाले शब्द, जिन्हें विशेष रूप से परिभाषित नहीं किया गया है, उनका वही अर्थ है जो RHP में ऐसे शब्दों के लिए दिया गया है।