राष्ट्रीय, 13 जून, 2024: डी डेवलपमेंट इंजीनियर्स लिमिटेड (“डी पाइपिंग” या “कंपनी”) इक्विटी शेयरों के अपने आरंभिक सार्वजनिक निर्गम के संबंध में बुधवार, 19 जून, 2024 को अपनी बोली/प्रस्ताव खोलेगी। इक्विटी शेयरों (अंकित मूल्य ₹ 10 प्रत्येक) के कुल ऑफर में ₹ 3,250 मिलियन तक के नए निर्गम (“ताजा निर्गम”) और 45,82,000 इक्विटी शेयरों की बिक्री के लिए प्रस्ताव शामिल हैं। (“बिक्री के लिए प्रस्ताव”)।
इस ऑफर में पात्र कर्मचारियों द्वारा सदस्यता के लिए कुल मिलाकर ₹ 10.00 मिलियन (₹ 1 करोड़) तक का आरक्षण शामिल है (“कर्मचारी आरक्षण भाग”)।
एंकर निवेशक बोली की तिथि मंगलवार, 18 जून, 2024 होगी। बोली/ऑफर सदस्यता के लिए बुधवार, 19 जून, 2024 को खुलेगा और शुक्रवार, 21 जून, 2024 को बंद होगा (“बोली विवरण”)।
ऑफर का प्राइस बैंड ₹193 से ₹203 प्रति इक्विटी शेयर तय किया गया है। न्यूनतम 73 इक्विटी शेयरों के लिए और उसके बाद 73 इक्विटी शेयरों के गुणकों में बोलियां लगाई जा सकती हैं।
कंपनी इक्विटी शेयरों के नए निर्गम से प्राप्त शुद्ध आय का उपयोग निम्नलिखित के लिए करने का प्रस्ताव करती है —
(i) वित्तीय वर्ष 2025 में हमारी कंपनी की कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करना, जिसका अनुमान ₹ 750 मिलियन है; (ii) वित्तीय वर्ष 2025 में अनुमानित ₹ 1,750 मिलियन की राशि हमारी कंपनी द्वारा लिए गए कुछ बकाया उधारों के सभी या कुछ हिस्से का पूर्व भुगतान या पुनर्भुगतान के लिए; और शेष राशि सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों (“निर्गम के उद्देश्य”) के लिए है।
कंपनी इक्विटी शेयरों के नए निर्गम से प्राप्त शुद्ध आय का उपयोग निम्नलिखित के लिए करने का प्रस्ताव करती है (i) 45,82,000 इक्विटी शेयरों तक की बिक्री के लिए प्रस्ताव (“प्रस्तावित शेयर”) जिसमें कृष्ण ललित बंसल (सामूहिक रूप से, “प्रवर्तक विक्रय शेयरधारक”) द्वारा 45,82,000 इक्विटी शेयर शामिल हैं, और विक्रय शेयरधारकों द्वारा इक्विटी शेयरों की बिक्री के लिए ऐसा प्रस्ताव (“बिक्री के लिए प्रस्ताव”)।
ये इक्विटी शेयर कंपनी के 11 जून, 2024 के रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (आरएचपी) के माध्यम से पेश किए जा रहे हैं, जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और हरियाणा, नई दिल्ली के पास दाखिल किए गए हैं।
इस रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस के माध्यम से पेश किए जाने वाले इक्विटी शेयरों को स्टॉक एक्सचेंजों बीएसई लिमिटेड (“बीएसई”) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (“एनएसई” बीएसई के साथ, “स्टॉक एक्सचेंज”) पर सूचीबद्ध करने का प्रस्ताव है। प्रस्ताव के प्रयोजनों के लिए, एनएसई नामित स्टॉक एक्सचेंज है। (“लिस्टिंग विवरण”)
यह ऑफर प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) नियम, 1957 के नियम 19(2)(बी) के अनुसार किया जा रहा है, जिसे संशोधित किया गया है (एससीआरआर), सेबी आईसीडीआर विनियमन के विनियमन 31 के साथ पढ़ा गया है। यह ऑफर सेबी आईसीडीआर विनियमनों के विनियमन 6(1) के अनुसार बुक बिल्डिंग प्रक्रिया के माध्यम से किया जा रहा है, जिसमें शुद्ध ऑफर का 50% से अधिक हिस्सा अर्हता प्राप्त संस्थागत खरीदारों (“क्यूआईबी”) (ऐसे हिस्से को “क्यूआईबी हिस्सा” कहा जाता है) को आनुपातिक आधार पर आवंटन के लिए उपलब्ध होगा, बशर्ते कि हमारी कंपनी, बीआरएलएम के परामर्श से सेबी आईसीडीआर विनियमनों के अनुसार विवेकाधीन आधार पर एंकर निवेशकों को क्यूआईबी हिस्से का 60% तक आवंटित कर सकती है (“एंकर निवेशक हिस्सा”)। इसमें से एक तिहाई केवल घरेलू म्यूचुअल फंड के लिए आरक्षित होगा, जो कि सेबी आईसीडीआर विनियमनों के अनुसार एंकर निवेशकों को आवंटन किए गए मूल्य (“एंकर निवेशक आवंटन मूल्य”) पर घरेलू म्यूचुअल फंड से प्राप्त वैध बोलियों के अधीन होगा। एंकर निवेशक हिस्से में कम सदस्यता या गैर-आवंटन की स्थिति में, शेष इक्विटी शेयरों को क्यूआईबी हिस्से (एंकर निवेशक हिस्से को छोड़कर) (“नेट क्यूआईबी हिस्सा”) में जोड़ा जाएगा।
इसके अलावा, नेट क्यूआईबी हिस्से का 5% केवल म्यूचुअल फंड को आनुपातिक आधार पर आवंटन के लिए उपलब्ध होगा, और नेट क्यूआईबी हिस्से का शेष हिस्सा म्यूचुअल फंड सहित सभी क्यूआईबी बोलीदाताओं (एंकर निवेशकों के अलावा) को आनुपातिक आधार पर आवंटन के लिए उपलब्ध होगा, बशर्ते कि ऑफर मूल्य पर या उससे ऊपर वैध बोलियां प्राप्त हों। हालांकि, अगर म्यूचुअल फंड से कुल मांग नेट क्यूआईबी हिस्से के 5% से कम है, तो म्यूचुअल फंड हिस्से में आवंटन के लिए उपलब्ध शेष इक्विटी शेयरों को सभी क्यूआईबी को आनुपातिक आवंटन के लिए शेष नेट क्यूआईबी हिस्से में जोड़ा जाएगा।
इसके अलावा, शुद्ध प्रस्ताव का कम से कम 15% गैर-संस्थागत निवेशकों को आनुपातिक आधार पर आवंटन के लिए उपलब्ध होगा, जिसमें से (ए) इस तरह के हिस्से का एक तिहाई हिस्सा ₹0.20 मिलियन से अधिक और ₹1.00 मिलियन तक के आवेदन आकार वाले आवेदकों के लिए आरक्षित होगा; और (बी) इस तरह के हिस्से का दो तिहाई हिस्सा ₹1.00 मिलियन से अधिक के आवेदन आकार वाले आवेदकों के लिए आरक्षित होगा, बशर्ते कि इनमें से किसी भी उप-श्रेणी में अनसब्सक्राइब्ड हिस्सा गैर-संस्थागत निवेशकों की अन्य उप-श्रेणी में आवेदकों को आवंटित किया जा सकता है।
सेबी आईसीडीआर विनियमों के अनुसार खुदरा व्यक्तिगत निवेशकों को आवंटन के लिए शुद्ध प्रस्ताव का 35% से कम हिस्सा उपलब्ध नहीं होगा, बशर्ते कि प्रस्ताव मूल्य पर या उससे ऊपर वैध बोलियां प्राप्त हों। इसके अलावा, कर्मचारी आरक्षण हिस्से के तहत आवेदन करने वाले पात्र कर्मचारियों को आनुपातिक आधार पर इक्विटी शेयर आवंटित किए जाएंगे, बशर्ते कि उनसे प्रस्ताव मूल्य (कर्मचारी छूट का शुद्ध, यदि कोई हो) पर या उससे ऊपर वैध बोलियां प्राप्त हों। सभी संभावित बोलीदाताओं (एंकर निवेशकों को छोड़कर) को अनिवार्य रूप से ब्लॉक राशि द्वारा समर्थित आवेदन (“एएसबीए”) प्रक्रिया का उपयोग करना आवश्यक है, जिसमें उनके संबंधित एएसबीए खातों का विवरण और यूपीआई बोलीदाताओं के मामले में यूपीआई आईडी, यदि लागू हो, प्रदान करना शामिल है, जिसमें संबंधित बोली राशि एससीएसबी द्वारा या प्रायोजक बैंक(ओं) द्वारा यूपीआई मेकेनिज़्म के तहत, जैसा भी लागू हो, संबंधित बोली राशि की सीमा तक ब्लॉक कर दी जाएगी। एंकर निवेशकों को ASBA प्रक्रिया के माध्यम से ऑफ़र में भाग लेने की अनुमति नहीं है। अधिक जानकारी के लिए, पृष्ठ 451 पर ‘ऑफ़र प्रक्रिया’ देखें।
एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड और इक्विरस कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड ऑफ़र के बुक रनिंग लीड मैनेजर हैं (“बीआरएलएम”)।
यहाँ उपयोग किए गए सभी बड़े अक्षरों वाले शब्द, लेकिन परिभाषित नहीं किए गए, उनका वही अर्थ होगा जैसा आरएचपी में दिया गया है।